गोण्डा। मंगलवार को मुख्यालय स्थित रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आयोजित बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला में बाल अपराधों पर चर्चा करते हुये एएसपी शिवराज ने बच्चों के साथ अपराध करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के लिये कहा।
अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बाल किशोर पुलिस इकाई (एस जे पी यु) की आयोजित कार्यशाला में जनपद के समस्त बालकल्याण/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/व कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में सभी से वार्ता कर उन्हें इनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।उन्होंने बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया ।उसके बाद बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि,जनपद के सभी थानों पर ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराने के साथ गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।उन्होंने कहा कि,पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे तथा महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए। उन्होंने बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया की बात कटि ही। कार्यशाला में अपर जिला जज द्वारा विधिक साक्षरता के तहत जागरूक करते हुए जुबेनाइल संबंधी अपराधों में विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया व विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के बारे में विस्तार से बताया गया।
कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड, संयुक्त अभियोजन निदेशक, जिला प्रोबेशन ऑफिसर, सी0पी0ओ0, चीफ कोआर्डिनेटर सी0सी0आई0/एस0ए0ए0 बालकल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, ए0एच0टी0यू0/एच0जे0पी0यू0, मण्डलीय यूनीसेफ व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।


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