गोण्डा - बैलेट पेपर से चुनाव की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की

पीठ की टिप्पणी,जब चुनाव जीतते हैं तब नहीं,हारने पर ई.वी.एम.पर उठाते हैं सवाल
गोण्डा डेस्क 
गोण्डा। भारत के चुनावों में दोबारा बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका खारिज हो गई।यह जानकारी देते हुये उप जिला निर्वाचन अधिकारी /एडीएम ने बताया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ई0वी0एम0 से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया है। जिसमें उन नेताओं की असंगतता को उजागर किया गया, जो ईवीएम की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं, जब वे चुनाव हार जाते हैं। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की " अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है" लेकिन जब आप चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम से छेडछाड़ होती है। उन्होंने बताया कि, जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता डा0 कौल की दलीलों में कोई दम नहीं पाया। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, "राजनैतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है"।

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