गोण्डा डेस्क
गोण्डा। जिले के परसपुर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुभागपुर के छिपिहन पुरवा निवासी विष्णु शंकर ओझा ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 13 अगस्त 2024 को जनसूचना अधिकारी पंचायत राज विभाग जनपद गोण्डा को आनलाईन आवेदन भेजकर अपने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के बारे में सूचनाएं मांगी थी। जिसमें एक महीने बीत जाने के बाद भी उन्हे जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई गयीं।जिस पर उन्होंने बीते 14 नवंबर को प्रथम अपील उपनिदेशक पंचायती राज देवीपाटन मण्डल को आनलाईन भेजकर मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आवेदक को अथक प्रयास के बाद भी अधिकारियों की मनमानी के चलते जब सूचना उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने विवश होकर 26 अक्टूबर 2024 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील भेजकर सूचनाएं दिलाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में आवेदक विष्णु शंकर ओझा ने बताया कि, उनके गाँव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है और ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत करके लाखों रुपए के सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया है। उन्होंने इसकी जांच कराकर सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसी पर पर्दा डालने के लिए विभाग द्वारा उन्हें अभी तक सूचना नहीं दी गयी है। जिससे विवश होकर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की है। बताते चलें कि इससे अधिकारियों की मनमानी का भी पता चल जा रहा है कि वे किस तरह से सूचना अधिकार अधिनियम का मखौल उड़ा रहे हैं। फिलहाल मामले में राज्य सूचना आयोग ने उन्नीस दिसंबर 2024 को आयोग के कक्ष संख्या 4 में सुनवाई की तिथि नियत की है।


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